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Pm Modi पर 6 साल बैन वाली याचिका पर क्या कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने?

pm Modi पर क्यों लगना चाहिए 6 साल का बैन?

Pm Modi

दिल्ली हाई कोर्ट के वकील आनंद एस जोंधले द्वारा pm Modi के ऊपर याचिका दाखिल की थी जिसमे नरेंद्र मोदी को 6 साल तक चुनाव लड़ने से बैन करने की मांग की गई थी,क्योंकि पीएम ने यूपी के पीलीभीत में चुनावी रेली के दौरान आदर्श आचार संहिता का उलंघन करते हुए,मंदिर और देवी देवताओं के नाम पर वोट मांगे थे,इस मामले को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई थी आइए जानते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का फेसला।

क्या कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने?

दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम को आदर्श आचार संहिता का उलंघन वाली याचिका को खारिज कर दिया है एडवोकेट आनंद एस जोंधले द्वारा दाखिल याचिका में प्रधान मंत्री को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ‘पहले ही मान बैठा है’ कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है. उन्होने कहा की हाई कोर्ट किसी भी शिकायत पर दृष्टिकोण के लिए चुनाव आयोग को निर्देश नही दे सकता,याचिका दाखिल करने वाला पहले ही चुनाव आयोग को शिकायत कर चुका है और चुनाव आयोग इसपर स्वतंत्र रूप से विचार कर सकता है

क्या कहा था पीएम ने?

उन्होंने पीलीभीत की एक रेली में कहा था की उन्होने राम मंदिर बनाया है, गुरुद्वारों में परोसे जाने वाले लंगर के समान पर लगने वाली GST ko उन्होंने हटाया,अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वापस मंगवाई,इन्ही कारणों से उन्हे वोट देना चाहिए, याचिका में कहा गया है की उनके ये बोल दो जातियों या समुदायों में दुश्मनी पैदा कर सकते हैं।

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